जीएसटीएन नंबर (GSTIN) जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं| एक बहुत ही जरूरी जरूरी चीज है, व्यापार करने के लिए| सभी छोटे बड़े बिजनेस, जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कैटेगरी में आते हैं| उनके लिए GST नंबर लेना बहुत ही जरूरी है|
जीएसटी नंबर अप्लाई (GST Apply Online) करना अब बहुत आसान हो गया है| आप इसको जीएसटी वेबसाइट से फ्री में, अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं| जहां पर आप को एक रुपए भी खर्चा नहीं करना पड़ता| जीएसटी नंबर लेने के लिए कोई भी चीज नहीं देनी होती| जीएसटी नंबर लेने के लिए कोई भी, जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी आप GSTIN रजिस्ट्रेशन कर सकता है|
यह रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा आसान होता है| बस आपके पास कुछ जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट होने चाहिए| आज हम इस पोस्ट में बताएंगे आपको जीएसटी नंबर को लेने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है| और New GST कैसे अप्लाई करना होता है| अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं| तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी|
जीएसटी (GSTIN) नंबर क्या होता है?
जीएसटी का हिंदी अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है| भारत में कहीं पर इसको जीएसटी बोला जाता है, और कहीं पर GSTIN बोला जाता है| जीएसटीएन का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है| यह व्यापार करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है| जिससे यह पता चलता है, कि आपका व्यापार कितना हो रहा है|
पूरे भारत में जीएसटी नंबर एक समान काम करता है| जीएसटी नंबर 15 अंकों की संख्या होती है| जोकि हर एक व्यापार करने वालों के लिए आवश्यक है|
जीएसटी नंबर में पहले 2 अंक राज्य का कोड होते हैं|
इसके बाद दिए गए 10 नंबर मैं पैन कार्ड नंबर दिया गया होता है| जो कि जीएसटी जिसके नाम से रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उसका पैन कार्ड नंबर होता है|
इसके बाद लास्ट में दो नंबर से यह पता चलता है, कि उनका व्यवसाय किस कैटेगरी में आता है|
लास्ट का जो नंबर होता है, वह एक चेक कोड के रूप में दिया गया होता है| जिसके द्वारा Goods & Services विभाग कोई भी कार्यवाही करता है|
कौन-कौन से लोग जीएसटी नंबर को अप्लाई कर सकते हैं?
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि, जीएसटी नंबर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए| इंडिया में यह बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन वाला मैटर है| जहां पर हमें पता नहीं होता कि क्या हमारे लिए जीएसटी नंबर लेना सही है या नहीं|
अगर आपका पूरे साल में 40 Lakh रुपए का टर्नओवर या उससे ज्यादा का टर्नओवर होता है| तो ही आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना चाहिए|
यदि आप हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं और वहां का पैन कार्ड बना हुआ है| तो आपको यह सीमा 20 Lakh है| यानी पूरे साल में आप का टर्नओवर 20 Lakh रुपए का होना चाहिए|
इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं| जिससे पता चलता है कि हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए|
यदि आप ई-कॉमर्स साइट Par कोई भी सामान बेचते हैं, आपके लिए GSTIN अनिवार्य है| चाहे आप 40 लाख की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते|
यदि आप किसी भी कंपनी के लिए कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं| तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है| चाहे आपका बिजनेस कितना भी नया क्यों ना हो|
अगर आप अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार कर रहे हैं| तो भी आपको GST Number लेना अनिवार्य है| चाहे आपका बिजनेस कितना भी New क्यों ना हो|
इसका मतलब यह है कि आपका 4000000 टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है| आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है|
जीएसटी (GST) नंबर लेने के लिए इतना प्रेशर क्यों
आखिर गवर्नमेंट जीएसटी नंबर लेने के लिए इतना प्रेशर क्यों डालती है| व्यवसाय को क्या फायदा होता है और व्यापारी को क्या फायदा होता है| जीएसटी नंबर आपके Business की पहचान के लिए बहुत जरूरी होता है| और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी जीएसटी नंबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है|
अंतर राज्य कोई भी व्यापार या सर्विस आदान प्रदान करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना बहुत ही जरूरी है| इसके बिना आप यह काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते|
किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मार्केटप्लेस पर कोई भी प्रोडक्ट आप बिना जीएसटी नंबर के नहीं Sell kar सकते|
जीएसटी नंबर से ही पता चलता है, कि आप कितने का व्यापार कर रहे हैं| जिससे गवर्नमेंट को भी कुछ Income मिलता है| जो कि देश के काम आता है| आपके दिए गए टैक्स से ही गवर्नमेंट देश में सिक्योरिटी, सर्विस, रोड और काफी सारी मूलभूत सुविधाएं बनाती है|
New GSTIN Number के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें
New GST Number Registration करना बहुत आसान और एकदम फ्री है| अगर आपको यह काम नहीं आता, तो आप किसी भी टैक्स कंसलटेंट की मदद ले सकते हैं| और उसको कुछ फीस देकर अपना New जीएसटी रजिस्ट्रेशन Apply करा सकते हैं|
आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने आप से जीएसटी नंबर कैसे रजिस्ट्रेशन करें| सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर Registration की वेबसाइट को खोलना है| आप गूगल में सर्च कर लीजिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन| तो आपको यह वेबसाइट सबसे ऊपर की तरफ मिल जाएगी|
अब आपको यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है| अब आप अपने जिले का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने Business का नाम डालिए| मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा| ओटीपी को नीचे दिए गए ओटीपी बॉक्स में डालना है| अब आपका नया TRN Number बन गया है|
इस TRN (Temporary Registration Number) नंबर के मदद से आप अपना नया जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं|
दोबारा से GSTIN Registration Portal को खोलना है, और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है| अब सामने की तरफ TRN विकल्प को चुनना है और कैप्चा कोड को डालना है|
अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा| नीचे दिए गए बॉक्स में OTP डालें और आगे की प्रक्रिया Start Kare. आगे की प्रक्रिया में आपके पास काफी सारी डॉक्यूमेंट होने चाहिए| जैसे कि आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए| आधार कार्ड होना चाहिए| साथ ही PAN नंबर होना चाहिए|
जहां पर आप का बिजनेस है| वहां का कुछ भी Proof Documents होना चाहिए| बिजनेस की जगह के रूप के रूप में आपके पास रेंट एग्रीमेंट या आपका खुद का Property डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए|
पहचान पत्र, बैंक अकाउंट नंबर यह सभी आप को दिए गए नीचे बॉक्स में डालना है| सारी चीजें करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा| Aadhaar OTP Verification के माध्यम से आपका Digital वेरिफिकेशन हो जाएगा|
आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है| नीचे दिए गए बॉक्स में इस ओटीपी को डालिए और आपका नया जीएसटी नंबर अप्लाई हो चुका है| 7 से 10 दिनों के अंदर आपका नया जीएसटी नंबर आपके दिए गए Address पर आ जाएगा|
इससे पहले आपको पल-पल की सूचना आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा मिलती Rahegi. उम्मीद है आपको यहां मिली जानकारी के द्वारा काफी कुछ समझ में आ गया होगा| आपको पता चला होगा कि “जीएसटी नंबर क्या होता है” “GST नंबर किसको अप्लाई करना चाहिए” और “जीएसटी नंबर किस तरह से अप्लाई किया जाता है”
How to Register New GSTIN Number Video-
Vandana Chaurasiya completed his Post Graduation in Computer Application (MCA) from Subharti University. She is passionate about Technology, Education & Woman Empowerment.