सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर होता है| सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है| और यह पूरे देश में होने वाली किसी भी तरह की घटना की जांच कर सकती है| सीआईडी (C.I.D.) किसी भी प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाला विभाग है| जिसका काम है प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जांच करना| सीआईडी के काम में केंद्र सरकार का कोई भी दखल नहीं होता| जबकि सीबीआई (C.B.I.) के सामने आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है|
Difference between CBI and CID-
सीआईडी और सीबीआई का काम देखा जाए तो एक ही तरह का होता है| दोनों को अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की जांच करने का कार्य करना होता है| सीआईडी स्टेट सरकार के अंदर आती है और किसी भी स्टेट के अंदर ही जांच कर सकती है| जबकि सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर आती है| और वह पूरे देश में कहीं भी जांच कर सकती है| यहां तक की सीआईडी जो जांच कर रही है उसकी जांच भी सीबीआई कर सकती है| सीबीआई को आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार को है| सीआईडी को आदेश देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है| जब भी राज्य या देश में कोई भी संदिग्ध घटना घटती है, या बहुत ही हाईप्रोफाइल घटना घटी है| तो उसकी जांच के लिए सीबीआई और सीआईडी का सहारा लिया जाता है|
सीआईडी क्या है?
सीआईडी की फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट है| सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है| सीआईडी क्या है? सीआईडी किसी भी राज्य में क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के रूप में जानी जाती है| सीआईडी स्टेट में हो रही घटनाओं की जांच कर सकती है| सीआईडी खासतौर से प्रदेश के खुफिया विभाग और पुलिस विभाग का ही एक हिस्सा है| जिसका काम किसी भी तरह की संधि घटना को जांच करने का है| इस डिपार्टमेंट के अंदर अंतर्गत किडनैपिंग, चोरी मर्डर जैसी घटनाओं के जांच की जाती है|
सीआईडी की स्थापना पुलिस कमीशन की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी| सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार में ही हो चुकी थी| इसमें शामिल होने वाले पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और यह राज्य सरकार और राज्य हाई कोर्ट आदेश मानने के लिए बाध्य है| इन दोनों के आदेश पर यह किसी घटना की जांच करती हैं और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है|
सीबीआई क्या है
सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है| जो कि एक देश की सर्वोच्च एजेंसी है जो देश में होने वाले और इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में होने वाले अपराधों हत्या घोटाले भ्रष्टाचार और देश से जुड़ी हुई समस्या का के लिए जांच करती है| सीबीआई की स्थापना सन 1941 में हुई थी| और इस को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम 1963 में दिया गया था| सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है| सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस 1946 के अंतर्गत काफी ज्यादा पावर दी गई है| भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी राज्य में किसी भी मामले का जांच करने का आदेश सीबीआई को मिल सकता है| सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के द्वारा भी किसी भी मामले की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया जाता है|
सीबीआई और सीआईडी में प्रमुख अंतर क्या है
सीआईडी के पास जो भी Investigation आती हैं| उन्हें राज्य सरकार या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश किया जाता है| जबकि सीबीआई को आदेश केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है| सीआईडी के प्रभाव का क्षेत्र एक राज्य होता है| जबकि सीबीआई का प्रभाव पूरे देश और विदेश दोनों में होता है| सीआईडी स्टेट में होने वाले आपराधिक मामलों, दंगा, अपहरण, चोरी, हत्या और स्टेट के इंटरेस्ट से किसी भी मामले की जांच करती है| जबकि सीबीआई देश में होने वाले किसी भी लेवल के घोटाले, धोखाधड़ी, मर्डर या देश के हित से जुड़े हुए मामले में जांच करती है|
अगर किसी भी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है| तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित पुलिस परीक्षा पास करने के बाद “अपराध विज्ञान” की परीक्षा पास करनी होती है| जिसे हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं| अगर आप सीबीआई में शामिल होना चाहते हैं तो, आपको सेंट्रल बोर्ड द्वारा एसएससी की परीक्षा को पास करना होगा| सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी| जबकि सीबीआई की स्थापना 1947 में स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के रूप में की गई थी| उम्मीद है आपको इस पोस्ट में सीबीआई और सीआईडी के कार्यों और उनके अंतर के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिली होगी| आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं|
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