आखिर आपको यह मैसेज पीएफ अमाउंट सेटल्ड बट रिटर्न क्यों मिला है और इसका आपको आगे क्या सलूशन करना है इस पोस्ट में ही इसके बारे में विस्तार से जानेंगे जब भी हम बीएफ निकालते हैं तो हम अपना पीएफ अमाउंट 3 तरह से निकाल सकते हैं हमें फॉर्म 19 फॉर्म 10c और 431 भरना होता है अलग-अलग तरीके से पीएफ निकालने के लिए सभी में अलग-अलग प्रक्रिया होती है पीएफ निकालने की लेकिन जब हम पीएफ फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके 1 से 2 दिन बाद हमारे पास पीएफ अंडर प्रोसेस का मैसेज आता है और हम पीएफ की वेबसाइट पर जाकर मिल यह जानकारी देख सकते हैं पीएफ की वेबसाइट पर आप पीएफ क्लेम स्टेटस ऑप्शन में जाकर अपनी प्लेन की आगे आने वाली प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं इसके बाद आपको एक पर्सनल दिखाया जाता है क्लेम सेटल्ड इसका मतलब होता है कि आपका जो चेक है आपके नाम से वह बन चुका है और बैंक में दे दिया गया है अब जल्दी ही बैंक वालों की तरफ से आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे लेकिन कुछ दिन इंतजार करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में वह पैसे नहीं होते हैं बल्कि आपको एक मैसेज मिलता है पीएफ अमाउंट सेटल्ड बट रिटर्न्ड अब हम इस जानकारी के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे अब हमें क्या करना है तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में सबसे पहले यह पीएफ सेटल्ड बट रिटर्न 3 तरीके से होता है केवाईसी में गड़बड़ी होने के कारण कभी-कभी केवाईसी में गड़बड़ी होती है यानी कि नाम या पिता के नाम या जन्म तिथि में मिसमैच होने के कारण भी आपका चेक और एनएफटी रिटर्न कर दिया जाता है कभी-कभी आपके जीवन में दी गई जानकारी और आपके बैंक अकाउंट में दी गई जानकारी मिसमैच हो जाती है जिसके बाद आपका चेक और एनईएफटी अमाउंट पीएफ डिपार्टमेंट को दोबारा से वापस कर दी जाती है बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में अंतर कभी-कभी बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में अंतर होने के कारण बैंक वाले आपका केस चेक और एनईएफटी अमाउंट डिपार्टमेंट को देते हैं आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आपके बैंक अकाउंट की शुरुआत होती है तो कभी-कभी जीरो से होती है तो कभी-कभी हम अपने अकाउंट में बैंक के अकाउंट को बिना जीरो लगाए हुए अप्रूव करा देते हैं जो कि कर्मचारी भी नहीं देख पाते और हमें ध्यान नहीं आता लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट की शुरुआत जीरो से है तो आपका बैंक अकाउंट से ही स्टार्ट होगा अगर आप गलती से जीरो नहीं लगाते हैं तो आपका अकाउंट मिसमैच हो जाएगा इसकी वजह से भी आपका एनईएफटी अमाउंट वापस कर दिया जाता है कभी-कभी आईएफएससी कोड में 10 कम रहने से भी अकाउंट मिसमैच हो जाता है और बैंक द्वारा आपका अमाउंट और एनईएफटी अमाउंट पीएफ डिपार्टमेंट को वापस कर दिया जाता है हालांकि बैंक पूरी डिटेल में जानकारी पीएफ ऑफिस को देता है कि उसने वह चेक और अमाउंट क्यों वापस किया है लेकिन आपको वेबसाइट पर सिर्फ रिटर्न दिखाई देता है पीएफ अमाउंट सेटल्ड बट रिटर्न आगे क्या करना है नीचे आप जानेंगे तीसरा जो केस होता है वह होता है डिपार्टमेंट की इसी गड़बड़ी की वजह से या किसी ने किसी गड़बड़ी की वजह से आपकी अमाउंट को वापस कर देना आपका जो अमाउंट बैंक गया है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो ने वह केवाईसी की सही डिटेल ना होने के कारण बैंक द्वारा आपके पीएफ डिपार्टमेंट को वापस कर दी जाती है कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट जीरो से स्टार्ट होता है तो आपको अपने जीवन में बैंक अकाउंट डिटेल जीरो से ही लिखनी चाहिए एक भी अक्षर और एक भी शब्द की मिसमैच से यह सारी परेशानियां आपके सामने आती है आइए जानते हैं कि अब आपको क्या कहना है सबसे पहले आपका जो केस चेक और अमाउंट है वह डिपार्टमेंट में वापस आ जाता है अगर आपके अकाउंट में दी गई किसी को लेकर है तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में दी गई किसी को सही करना होगा और अपने चार और एंप्लॉय से उसे अप्रूव कर आना होगा अगर आपकी दी गई बैंक में केवाईसी में गड़बड़ी है तो सबसे पहले आपको बैंक में अपनी केवाईसी को अपडेट कर आना होगा या नहीं अपनी जानकारी में कोई भी गड़बड़ी है तो उसे सुधार लाना होगा और जब उसमें सुधार हो जाए तो दोबारा से पीएफ के लिए अप्लाई करना होगा कई बार डिपार्टमेंटल गड़बड़ी की वजह से भी डिपार्टमेंट में आपका चेक वापस मंगा लिया जाता है जहां पर आपको दोबारा से एप्लीकेशन लिखनी होगी तब जाकर आपके यह चेक का पैसा आपके अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट किया जाता है और आपको दोबारा से इसके बाद पीएफ अमाउंट के लिए अप्लाई करना होता है ऐसी प्रक्रिया जब भी हो जाए आपके साथ तो आपको करीब 5 से 10 दिनों का वेट करना है 5 से 10 दिन बाद अगर आपका पीएफ अमाउंट वाला चेक वाला पैसा अगर आपके पास बुक में जो होने लगता है यानी कि दिखने लगता है तो आप दोबारा से आपने किसी को अपडेट कराकर अप्लाई कर सकते हैं आगे की प्रक्रिया वही होती है जो आपने नए पीएफ विड्रोल की प्रक्रिया होती है एक दूसरे केस में ऐसा होता है कि अगर 5 से 10 दिनों में आपकी पीएफ पासबुक में वह पैसे नहीं दिखते हैं तो आपको पीएफ डिपार्टमेंट को मेल और पत्र लिखना होता है या आपको पीएफ डिपार्टमेंट में जाकर किसी को वेरीफाई करना होता है आमतौर से देखा जाए तो 5 से 10 दिन वेट करने पर आपके पीएफ अकाउंट पासबुक में जो भी धनराशि आपकी चेक के रूप में निकाली गई है वह वापस डाल दी जाती है और उसके बाद आप दोबारा से पीएफ अप्लाई कर सकते हैं उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी
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